Coronavirus guidelines – 21 दिनों के लिए देशभर में लॉकडाउन, जरूरी सेवाएं चालू रहेगी, पढ़ें एडवाइजरी

कोरोना वायरस को रोकने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन भारत में शुरू हो चुका है। यह लॉकडाउन मंगलवार रात 12:00 बजे से शुरू होकर अगले 21 दिनों तक चलेगा, यानी कि 14 अप्रैल तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा का मतलब है कि अगले 21 दिनों तक ना कोई ट्रेन चलेगी, ना हवाई जहाज उड़ेंगे और ना ही बसे चलेगी, सब कुछ बंद रहेगा…सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा है – भारत को बचाने के लिए 21 दिन का यह Lockdown बहुत जरूरी है।

प्रधानमंत्री ने कहा – अगर आप 21 दिनों तक नहीं संभले तो आपका देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा।

Corona virus के बढ़ते खतरे को देखते हुए देश भर में 21 दिनों के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं, प्रभावी उपायों और अपवादों के बारे में केंद्रीय गृहमंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि इन 21 दिनों के दौरान कौन सी सेवाएं चालू रहेंगी।

यह जरूरी सेवाएं चलती रहेगी (These essential services will continue)

  • बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस और एटीएम.
  • इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया.
  • टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग, केबल सेवाएं.
  • दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट.
  • प्राइवेट सिक्योरिटी सेवाएं.
  • Petrol, CNG, LPG, PNG.
  • पीडीएस के तहत आने वाली राशन की दुकानें, किराने की दुकानें फल और सब्जियां की दुकान है।
  • डेरी और मिल्क भूत, पशु चारे की दुकानें.
  • जरूरी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन, दमकल और आपात सेवाएं.
  • अस्पताल, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में मेडिकल से जुड़े मैन्युफैक्चरिंग फॉर डिसटीब्यूशन समेत सभी विभाग (सभी स्वास्थ्य सेवाएं)

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इन पर रहेगी रोक (There will be restriction on these) :

  • एडवाइजरी के अनुसार, वाणिज्यिक एवं निजी कंपनियां बंद रहेंगी।
  • रेल, बस और हवाई जहाज सेवाएं 21 दिन तक बंद रहेगी।
  • सभी तरीके के सार्वजनिक परिवहन बंद होंगे।
  • प्राइवेट गाड़ियों के संचालन की इजाजत भी बेहद जरूरी हालात में होगी।
  • मॉल, हॉल, जिम, स्पा (SPA), स्पोर्ट्स क्लब बंद रहेंगे।
  • सभी तरह के शिक्षण, प्रशिक्षण,शोध और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
  • सभी तरह के सामाजिक, खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक आयोजन नहीं होंगे, सभी तरह के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
  • भारत सरकार कि दफ्तर, ऑटोनॉमस और उनसे जुड़े दफ्तर और सरकारी निगम बंद रहेंगे।

मुख्य बातें (Main Points)

  • 15 फरवरी के बाद विदेश की यात्रा करके भारत आने वाले सभी लोग और वह लोग जिनको Home Quarantine किया गया है, अगर वह घरों से बाहर निकलते हैं तो उनके खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
  • 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति के अंतिम संस्कार के दौरान 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।

The lockdown was announced by prime minister Narendra Modi in the context of the global coronavirus pandemic.

Note : ज्यादा जानकारी के लिए भारत सरकार द्वारा जारी की गई Guidelines को पढ़िए.

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Nikhil Vijayvargiya

This Nikhil Vijayvargiya. A Motivational Blogger.

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